बडी खबर: बिना मास्क लगाए रेलवे स्टेशन गए खानी पड़ेगी जेल की हवा

रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्री अगर जल्दबाजी में बिना मास्क के स्टेशन पर गए तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही आरपीएफ द्वारा ऐसे यात्रियों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है।

कोरोना महामारी को रोकने के लिए आरपीएफ ने सख्ती बरतना प्रारंभ कर दिया है। आरपीएफ द्वारा बिना मास्क लगाए रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियांे से जुर्माना वसूला जा रहा है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में यात्री को जेल में भी बंद किया जा सकता है। साथ ही उस पर कोरोना महामारी के तहत विभिन्न् धाराओं के तहत प्रकरण भी दर्ज किया सकता हैं। कोरोना महामारी के सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए रेलवे एक्ट लागू किया गया है। जिसमें नियमों का पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है। सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करता है। कोविड 19 में संक्रमित होने या नमूने देने के बाद भी रिपोर्ट आने से पहले ट्रेन में यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो उसे सजा का प्रावधान किया गया है।

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